तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0

तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0

रीवा। युवाओं एवं विद्यार्थियों को तंबाकू तथा तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने एवं स्वस्थ समाज के निर्माण के उद्देश्य से संचालित तंबाकू मुक्त युवा अभियान 4.0 (Tobacco Free Youth Campaign 4.0) के अंतर्गत आज दिनांक 03 नवंबर 2026 को रीवा स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय पाण्डेय टोला में जागरूकता गतिविधि आयोजित की गई।
कार्यक्रम में विद्यार्थियों को तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्परिणामों, जैसे मुंह का कैंसर, हृदय रोग एवं श्वसन संबंधी बीमारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही विद्यार्थियों को तंबाकू सेवन से दूर रहने, अपने परिवार एवं समाज के लोगों को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।
ToFEI (Tobacco Free Educational Institutions) गाइडलाइंस के संबंध में जानकारी देते हुए विद्यालय को तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के बारे में बताया गया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 9 प्रमुख बिंदुओं पर जानकारी दी गई:
विद्यालय परिसर में प्रमुख स्थानों पर ”तंबाकू मुक्त क्षेत्र” के सूचना बोर्ड लगाना।
विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार एवं बाउंड्री वॉल पर ”तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान” का बोर्ड प्रदर्शित करना।
विद्यालय परिसर में बीड़ी-सिगरेट के टुकड़े, गुटखा एवं तंबाकू के पाउच तथा तंबाकू सेवन के अन्य साक्ष्य नहीं होने देना।
तंबाकू के दुष्प्रभावों से संबंधित पोस्टर, चार्ट एवं जागरूकता सामग्री प्रदर्शित करना।
प्रत्येक छह माह में कम से कम एक तंबाकू नियंत्रण संबंधी जागरूकता गतिविधि आयोजित करना।
विद्यालय में तंबाकू मॉनिटर (Tobacco Monitor) नामित करना तथा उनका नाम एवं संपर्क विवरण प्रदर्शित करना।
विद्यालय की आचार संहिता (Code of Conduct) में तंबाकू निषेध संबंधी नियम शामिल करना।
विद्यालय की बाहरी सीमा से 100 गज (300 फीट) की परिधि को तंबाकू मुक्त क्षेत्र के रूप में चिह्नित करना।
विद्यालय की 100 गज की परिधि में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक सुनिश्चित करना।
इसके साथ ही विद्यार्थियों को सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA-2003), विशेषकर धारा 6(क) एवं 6(ख) के प्रावधानों की जानकारी दी गई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुधाकर पाण्डेय के मार्गदर्शन में एवं जिला नोडल अधिकारी डॉ. अर्चना शुक्ला के नेतृत्व में डिस्ट्रीक प्रोग्राम मेनेजर श्री राघवेंद्र मिश्रा जी के समन्वय द्वारा एवं जिला टोबैको काउंसलर श्रीमती अंजना सिंह के सक्रिय सहभागिता से जिले में अभियान के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
इस अवसर पर विद्यार्थियों से तंबाकू का सेवन नहीं करने तथा अपने आसपास के लोगों को भी तंबाकू मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करने की अपील की गई।
आइए, मिलकर संकल्प लें — तंबाकू मुक्त युवा, स्वस्थ युवा और स्वस्थ रीवा।
जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ
स्वास्थ्य विभाग, जिला रीवा (मध्यप्रदेश)

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Author: mpnews update

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